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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण के नियम मंजूर

रायपुर, 30 सितंबर 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन करने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी गई।

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अतिथि व्याख्याता नीति में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

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इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव के लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले का अनुसमर्थन

कैबिनेट बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले का भी अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।

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इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर यानी SGST के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने की व्यवस्था की गई है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर

मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इससे इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ लागू करने के लिए आवश्यक नियमों का आधार तैयार हो गया है।

कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर

कैबिनेट के इन निर्णयों में उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं मानदेय व्यवस्था को अधिक स्पष्ट करने, फिल्म को टैक्स फ्री करने संबंधी आदेश को औपचारिक मंजूरी देने और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण व्यवस्था को नियमबद्ध करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

मुख्य बिंदु: अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का अनुमोदन, समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ मूल निवासी को वरीयता, राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव पर अंक, विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन का अवसर, ‘हनुमान अंश’ फिल्म के लिए SGST प्रतिपूर्ति और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के भर्ती नियमों को मंजूरी।

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