
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 12 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत (Promote) किया है। इसके साथ ही इन सभी अधिकारियों के नए तबादला आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
📌 आदेश से जुड़ी मुख्य बातें:
स्थानापन्न अवधि: यह पदोन्नति आगामी तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि (Provisional Period) के लिए की गई है।
सेवा नियम: पदोन्नत किए गए सभी अधिकारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानों के तहत संचालित होंगी।
हर्ष का माहौल: इस पदोन्नति आदेश के जारी होने के बाद से संबंधित तहसीलदारों, उनके परिवारों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं।
💡 नोट: राज्य शासन द्वारा इस संबंध में विस्तृत आदेश और नई पोस्टिंग सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है।

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