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शराबी शिक्षक को JD ने किया सस्पेंड ! अफसरों को देता था धमकी, DEO की रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन

स्कूल में शराब पीकर आने, निरीक्षण के दौरान गायब रहने और अधिकारियों से अभद्रता के आरोप, पोड़ी-उपरोड़ा के शिक्षक पर गिरी निलंबन की गाज

कोरबा : स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन शिक्षक पर शराब पीकर विद्यालय पहुंचने और अधिकारियों से उलझने जैसे गंभीर आरोप लगे। मामला कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोडरी का है। यहां पदस्थ शिक्षक एलबी ज्योति भूषण सिंह कंवर को संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद हुई इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हलचल है।

शराब पीकर स्कूल आने और धमकी देने के आरोप

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संयुक्त संचालक कार्यालय से जारी आदेश में शिक्षक के विरुद्ध कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता की शिकायतों का उल्लेख किया गया है। आरोपों में शराब पीकर स्कूल में उपस्थित होना, निरीक्षण के दौरान विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाना तथा उच्चाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने की शिकायत शामिल है।

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विभागीय आदेश के मुताबिक, इन शिकायतों के आधार पर मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। शिक्षक ज्योति भूषण सिंह कंवर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोडरी में शिक्षक एलबी के पद पर पदस्थ थे। उनका विद्यालय विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा के अंतर्गत आता है।

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कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने का भी उल्लेख

आदेश में बताया गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी-उपरोड़ा की ओर से शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। आदेश के अनुसार, शिक्षक की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने कार्रवाई का प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भेजा। प्रस्ताव के आधार पर निलंबन का आदेश जारी किया गया।

इन सेवा नियमों के तहत हुई कार्रवाई

संयुक्त संचालक के आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कंडिका 3 एवं 23 (ख) का उल्लेख है। वहीं, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पोड़ी-उपरोड़ा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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