छत्तीसगढ़रायपुर

गौमांस बिक्री के मामले में अन्य 02 महिला आरोपी गिरफ्तार ,

गौमांस बिक्री के मामले में अन्य 02 महिला आरोपी गिरफ्तार ,

प्रकरण में अब तक 02 महिला सहित कुल 08 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तारथाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बी.एन.एस. तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के प्रकरण में थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में गौमांस बिक्री करते कुल 06 आरोपी 01. समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाल पता - दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर। 02.खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 80 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर। 03. मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर। 04.अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर। 05. अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर। 06. मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह0 रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर को दिनांक 09.01.25 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 04 बडा हथियार/चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2550 रूपये जप्त किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में संलिप्त 02 महिला आरोपी बिलकिस बानो एवं एरम जेहरा को गिरफ्तार किया जाकर दोनों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

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गिरफ्तार महिला आरोपी

01. बिलकिस बानो पति खुर्शीद अली उम्र 70 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर।

02. एरम जेहरा पिता असगर अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर।

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