अंधेकत्ल की घटना को अंजाम देने के चौदह आरोपी जेल दाखिल



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

कबीरधाम – मोटरसायकल चोरी करने की शंका पर हाथ मुक्का लाठी डण्डे से मारपीट कर अंधेकत्ल की घटना को अंजाम देने के चौदह आरोपियों को कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के थाना तरेगांव जंगल पुलिस ने इस मामले में चौदह आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय  न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
                                        इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डा० अभिषेक पल्लव ने बताया  थाना तरेगांव जंगल में विगत माह 22 नवंबर 2023 को पांचोबाई पति स्व० संतराम यादव निवासी ग्राम बांटीपयरा ने थाना में उपस्थित होकर अपने बेटे भंवरसिंह उर्फ जोगी यादव के गुमने की सूचना दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम लारी में अंजोरी धुर्वे, जयसिंह, देवी धुर्वे एवं अन्य लोगो ने भंवरसिंह के साथ मारपीट किये है जिससे वह डरकर कही चला गया है। उनके बताने पर थाना में गुम इंसान कायम कर पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच  23 नवंबर 2023 को ग्राम घटमुडा के जंगल में कटीली झाड़ियों के बीच नरकंकाल देखे जाने की सूचना मिला। कंकाल के पास ही थाने के गुम इंसान भंवरसिंह के पहने हुये कपड़े जैसे कपड़े के टुकड़े एवं चप्पल मिला जिसकी पहचान परिजनो से कराया जाकर मर्ग क 33/2023 धारा 174 जा० फौ० कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच दौरान कंकाल का पंचनामा कार्यवाही कर हड्डियों को मेकाहारा रायपुर भेजकर पोस्टमार्टम कराया गया

पीएम रिपोर्ट में जंगल में मिले कंकाल को नर कंकाल उम्र करीब 26-30 वर्ष का ज्ञात होने पर कंकाल एवं गुम इंसान भंवरसिंह यादव के परिजनो का डीएनए परीक्षण कराया गया। समान डीएनए होना पाये जाने पर थाना में अपराध क 06/2024 धारा 302,201,120 बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहो के कथन घटनास्थल निरीक्षण एवं डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संदेहियो से पूछताछ किया गया। जिन्होंने अपने मेमोरण्डम कथन में अपराध घटित करना स्वीकार करते हुये बताया कि मृतक भंवरसिंह उर्फ जोगी को मोटरसायकल चोरी करने के शंका पर 10 अक्टूबर 2023 को आरोपीगण अंजोरी धुर्वे पिता सम्पत धुर्वे उम्र 38 वर्ष, प्रेम सिंग धुर्वे पिता सोनू धुर्वे उम्र 23 वर्ष निवासी बोल्दाखुर्द, शिवकुमार पिता रामलाल परते उम्र 30 वर्ष निवासी छुई , अनिल मेरावी पिता कोमल मेरावी उम्र 20 वर्ष निवासी चेन्दरादादर, देवीचंद धुर्वे पिता अधराज धुर्वे उम्र 45 वर्ष निवासी राली , जयसिंग धुर्वे पिता रामजी धुर्वे उम्र 38 वर्ष निवासी राली, रतन सिंह धुर्वे पिता बहादुर धुर्वे उम्र 34 वर्ष निवासी गुडली, सोनसिंह यादव पिता मिलन सिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी राली, तिजउ पंद्राम पिता रामचरण पंद्राम उम्र 55 वर्ष निवासी राली, विजउराम पिता रामवरण पंद्राम उम्र 48 वर्ष निवासी राली ,  घुरूवा यादव पिता नंदराम यादव उम्र 38 वर्ष निवासी बांटीपयरा, सुसेन्द्र मरकाम पिता चरणसिंह मस्काम उम्र 28 वर्ष निवासी राली, लालसिंह धुर्वे पिता मधुरसिंह धुर्वे उम्र 55 वर्ष निवासी राली, राम धुर्वे पिता भादूराम धुर्वे उम्र 39 वर्ष निवासी राली द्वारा हाथ मुक्का लाठी डण्डा से मारपीट कर हत्या कर दिये तथा मृतक के शव को घटमुडा जंगल में ले जाकर झाड़ी में छिपा दिये। प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपियो के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा को जप्त किया गया है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना तरेगांव जंगल पुलिस ने उक्त चौदह आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय  न्यायालय में पेश किया,  जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डा० अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला संजय तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। आरोपियों की पतासाजी हेतु उमाशंकर राठौर थाना प्रभारी चिल्फी के नेतृत्व में थाना तरेगांव जंगल, थाना चिल्फी एवं चौकी पोड़ी से उनि त्रिलोक प्रधान , सउनि बोनीफास मिन्ज थाना प्रभारी तरेगांव जंगल , प्रधान आरक्षक विरेन्द्र बंजारे, लवकेश खरे , महेश पाण्डेय, आरक्षक रामकुमार श्याम, राजेन्द्र मेरावी परसराम, रिखीराम, जोगेन्दर बांधे, पंकज यादव, चंदू वर्मा, आशु तिवारी, सुभद्रा मरकाम साइबर सेल चंद्रकांत तिवारी की संयुक्त टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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