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नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को


लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति से होगा निराकरण, समय और धन की होगी बचत

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कोरबा 11 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा आम नागरिकों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दिया जा रहा है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने आमजनों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए आगे आएं। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों का भी पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किया जाता है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही समय और धन की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिले के नागरिकों को लोक अदालत के इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। प्राधिकरण ने आमजनों से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के समाधान के लिए आगे आएं और आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का निराकरण कराएं । ‘‘ लोक अदालत का है नारा,न कोई जीता, न कोई हारा ‘‘

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प्रखर भूमि

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