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छत्तीसगढ़

शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य

बेमेतरा । छत्तीसगढ़ प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने एक कड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की मृत्यु और गंभीर चोट लगने की घटनाएं सामने आई हैं।

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यह स्थिति चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत वाहन चालन के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवकों को न केवल इन नियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार और आम जनता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। सभी शासकीय कर्मियों के लिए निर्देश: प्रदेश में कार्यरत सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहन चालन के समय अनिवार्य रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें।

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इसके अलावा, इन निर्देशों को सभी शासकीय कर्मियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस बात पर जोर दिया है कि नियमों का पालन न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए भी आवश्यक है। यह निर्देश प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।शासकीय कर्मियों से अपेक्षा की गई है कि वे इन नियमों का पालन कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनें।

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