भिलाई और खुर्सीपार थाने के दो उप-निरीक्षकों (SI) पर गिरी निलंबन की गाज, लाइन हाजिर
NDPS एक्ट के मामले में डील करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल
SSP विजय अग्रवाल ने दिए सख्त निर्देश; सीएसपी छावनी 3 दिनों में सौंपेंगे जांच रिपोर्ट
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ पुलिस कप्तान ने बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस (नशीले पदार्थ) एक्ट के एक मामले में आरोपी पक्ष को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद, एसएसपी (SSP) विजय अग्रवाल ने दो सब-इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। कार्रवाई की जद में आए अधिकारियों में भिलाई थाने में पदस्थ उप-निरीक्षक तुलसीराम साहू और खुर्सीपार थाने में तैनात उप-निरीक्षक देव लाल साहू शामिल हैं।
ऑडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप, पुलिस की छवि हुई धूमिल
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी को केस से बाहर निकालने के लिए पैसों के लेनदेन की बात की जा रही थी। यह ऑडियो सामने आते ही दुर्ग पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मामले की गंभीरता और पुलिस विभाग की छवि पर आए दाग को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने बिना देर किए दोनों उप-निरीक्षकों को सस्पेंड कर रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) दुर्ग अटैच कर दिया है।
आदेश में सख्त लहजा: ‘आचरण विभागीय मर्यादा के विपरीत’
एसएसपी द्वारा जारी निलंबन आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वायरल ऑडियो में दोनों उप-निरीक्षकों का आचरण विभागीय गरिमा, अनुशासन और पुलिस सेवा के नियमों के सर्वथा विपरीत पाया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय रक्षित केंद्र दुर्ग रहेगा और उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
सीएसपी छावनी करेंगे जांच, 3 दिन की मोहलत
इस पूरे संवेदनशील मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) छावनी प्रशांत पैकरा को सौंपी गई है। एसएसपी ने जांच अधिकारी को निर्देशित किया है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन (Report) सीधे प्रस्तुत करें।
विभाग में कड़ा संदेश
पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई इस त्वरित और कड़ी कार्रवाई से दुर्ग पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पुलिस प्रमुख ने इस एक्शन के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि खाकी की आड़ में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या किसी भी तरह के अवैध कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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