कोरबा। कोरबा शहर के सीतामणी चौक पर सरेआम एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर इलाके में दहशत फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक (SP) सिद्धार्थ तिवारी के सख्त निर्देश पर पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को दबोचा, बल्कि उनके मन से कानून का और जनता के मन से बदमाशों का खौफ दूर करने के लिए बीच सड़क पर उनका जुलूस निकाला।
जुलूस के दौरान पुलिस ने बदमाशों से सरेआम नारे लगवाए— “गुंडागर्दी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी करना पाप है।” इस नजारे को देखने के लिए सड़कों और दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की शहर में जमकर तारीफ हो रही है।
🚨 पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घटनास्थल से कोतवाली तक पैदल मार्च
20 मई की रात को हुई इस खौफनाक वारदात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 26 मई को त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
इलाके में व्याप्त दहशत को खत्म करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का घटनास्थल (सीतामणी चौक) से लेकर कोतवाली थाने तक पैदल जुलूस निकाला। पुलिस का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले गुंडे-बदमाशों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
जेल भेजे गए आरोपी:
नागेश यादव उर्फ मदरासी (19 वर्ष) – निवासी: रमेश गली, सीतामणी
रिंकू यादव (23 वर्ष) – निवासी: गोकुलनगर, सीतामणी
आलोक यादव (19 वर्ष) – निवासी: गोकुलनगर, सीतामणी
नोट: इन तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
📌 क्या था पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, रमेश गली (सीतामणी) का रहने वाला रोशन शर्मा 20 मई की रात करीब 10:45 बजे सामान लेने सीतामणी चौक गया हुआ था।
पुरानी रंजिश में हमला: रोशन जैसे ही डिक्सेना दुकान से सामान लेकर निकला, तभी नागेश मद्रासी, रिंकू यादव, आलोक यादव और उनके अन्य साथियों ने उसे घेर लिया।
जानलेवा हमला: पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने पहले गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए रोशन पर ईंट, घूंसों और पंचिंग वेपन से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
रायपुर रेफर: इस हमले में रोशन के सिर, चेहरे और सीने पर गंभीर चोटें आईं और वह लहुलूहान होकर वहीं गिर पड़ा। उसे अधमरा छोड़कर आरोपी भाग निकले। रोशन को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर कर दिया।
दर्ज हुई FIR: पीड़ित के भाई रजनीश शर्मा की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने नागेश मद्रासी, रिंकू यादव, आलोक यादव और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5), और 351(3) के तहत अपराध पंजीकृत कर यह कड़ी कार्रवाई की है।

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