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तहसील कार्यालय बरपाली के सहायक ग्रेड-03 श्री घनश्याम सिंह कंवर निलंबित

नकल शाखा में लापरवाही एवं समय पर नकल उपलब्ध नहीं कराने पर हुई कार्रवाई

कोरबा, 8 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने तहसील कार्यालय बरपाली में नकल शाखा के कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-03 एवं नकल शाखा प्रभारी लिपिक श्री घनश्याम सिंह कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा एवं तहसीलदार बरपाली के प्रतिवेदन के अनुसार 3 जुलाई 2026 को कलेक्टर द्वारा तहसील कार्यालय बरपाली के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नकल शाखा प्रभारी लिपिक श्री घनष्याम सिंह कंवर द्वारा पक्षकारों को नियत तिथि के उपरांत भी प्रकरणों की नकल उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी तथा नकल शाखा के कार्यों का गंभीरता से निष्पादन नहीं किया जा रहा था। इससे आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

प्रतिवेदन के आधार पर यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत श्री घनश्याम सिंह कंवर सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय बरपाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय करतला, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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प्रखर भूमि

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