कोरबा: ‘बहुत मजे कर रहे हो’ कहकर दबंगों ने युवक को पीटा, किताब खरीदने सहेली के साथ आया था शहर

कोरबा-कुसमुंडा। गांव से अपनी एक मित्र युवती के साथ किताब खरीदने कोरबा शहर आए युवक को कुछ युवकों ने जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद सुनसान जगह ले जाकर ‘तुम दोनों बहुत मजे कर रहे हो’ का ताना मारते हुए लकड़ी के डंडे और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

🕒 घटनाक्रम: नाश्ता करते समय किया अगवा

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तारीख और समय: 26 जून, सुबह करीब 10:00 बजे।

पीड़ित: शिव कुमार, निवासी ग्राम अखरापाली।

पूरी घटना:

पीड़ित शिव कुमार सुबह करीब 8 बजे अपने ही गांव की एक युवती के साथ पुस्तक खरीदने कोरबा आया था। दुकान बंद होने के कारण दोनों सीतामढ़ी रोड स्थित चंदेला होटल के पास नाश्ता करने के लिए रुके थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार युवक वहां पहुंचे। उन्होंने ‘बात करनी है’ कहकर पीड़ित और युवती को जबरन अपनी गाड़ी पर बैठाया और ग्राम पड़निया ले गए।

🪵 डंडे और मुक्कों से जानलेवा हमला

ग्राम पड़निया पहुंचने के बाद मुख्य आरोपी पवन कुमार राजवाड़े ने पीड़ित को ताना मारते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी।

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सिर पर वार: मना करने के बावजूद आरोपी पवन ने पास पड़े लकड़ी के डंडे से पीड़ित के सिर पर ताबड़तोड़ तीन बार वार किए, जिससे उसका सिर फट गया और वह जमीन पर गिर गया।

सामूहिक पिटाई: पीड़ित के नीचे गिरते ही चारों आरोपियों ने एक राय होकर उसे लात-मुक्कों से बुरी तरह पीटा।

👥 नामजद आरोपी:

पवन कुमार राजवाड़े

भानु बिरदा

संदीप कंवर (निवासी ग्राम गुमिया)

गोपाल साहू (निवासी ग्राम गुमिया)

⚖️ पुलिसिया कार्रवाई

कुसमुंडा थाना पुलिस ने पीड़ित शिव कुमार की रिपोर्ट पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है:

धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।

धारा 296: अश्लील हरकतें या गाली-गलौज।

धारा 351(3): जान से मारने की धमकी देना।

धारा 3(5): सामान्य इरादा (समान संलिप्तता)।

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