
दुर्घटनाग्रस्त बस में आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर। पेन्ड्रा–रतनपुर मुख्य मार्ग स्थित बंजारीघाट (केन्दा) में हुई बस दुर्घटना और आगजनी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीप ट्रैवल्स की बस क्रमांक CG 10 G 0336 कुछ दिन पूर्व चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त होकर घाट में फंस गई थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी तथा बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।
घटना की रात ही बस में आग लगने की सूचना पर चौकी बेलगहना थाना कोटा में आगजनी का प्रकरण दर्ज किया गया था। वाहन स्वामी संदीप कुमार साहू द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बस में आग किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि वाहन का खलासी शिवा उर्फ शेरप्रताप सिंह पिता दुर्गविजय सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी देवकली, चौकी सिंगपुर, थाना मेहनगर, जिला आजमगढ़ (उ.प्र.) ने ही लगाई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी वाहन स्वामी से रंजिश रखता था। घटना वाली रात जब बस की सुरक्षा में तैनात उसके साथी गर्म कपड़े लेने गए थे, तभी उसने सुनसान मौके का फायदा उठाकर सीट के फोम में आग लगा दी। बाद में उसने वाहन स्वामी और साथी कर्मचारियों को भटकाने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की झूठी सूचना दी थी।
संपूर्ण जांच में उसके विरुद्ध धारा 326(च) एवं 324(5) BNS के तहत अपराध स्थापित पाया गया। चौकी बेलगहना पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी को 11 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया है।
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