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Janjgir news:– झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से गई गर्भवती महिला की जान, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सख्त सजा

Janjgir news:– चार माह की गर्भवती महिला को एक झोलाछाप बंगाली डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी जान चली गई। इस गंभीर लापरवाही को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर को सात साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Janjgir news:–जांजगीर। नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव में एक गर्भवती महिला की जान एक झोलाछाप डॉक्टर की वजह से चली गई। उसे गलत इंजेक्शन देने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल की अदालत ने आरोपी डॉक्टर को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 1 सितंबर 2024 की है। पीड़िता रूक्मणी कश्यप चार माह की गर्भवती थी और तबीयत खराब होने पर उसके परिवारवालों ने बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को इलाज के लिए घर बुलाया। आरोपी के पास कोई वैध डिग्री नहीं थी, फिर भी उसने अपनी मर्जी से दवाई खरीदकर रूक्मणी को डेरिफाइलिन नामक इंजेक्शन लगा दिया।

इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत और बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

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जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी को यह जानकारी थी कि वह इलाज करने का अधिकारी नहीं है, इसके बावजूद उसने गर्भवती महिला को इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने 8 सितंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की और सबूत जुटाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के सिऊंड गांव निवासी आरोपी ध्रुवांतो सिकदार, पिता धनंजय सिकदार (52 वर्ष) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत दोषी पाया। न्यायाधीश ने उसे सात साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया। मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने की।

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