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Bilaspur Teacher News:– एक शिक्षिका बर्खास्त, दूसरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वही दो शिक्षकों के खिलाफ समुचित जांच के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश, संयुक्त संचालक शिक्षा की कार्यवाही

Bilaspur बिलासपुर।  संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर ने लंबे समय से अनुपस्थित  शिक्षिका को बर्खास्त किया  है। वही एक शिक्षिका को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है। दो के खिलाफ कार्यवाही के जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र का जवाब देते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा ने समुचित जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त शिक्षा संचालक को प्रतिवेदन भेज कर बताया है कि रेणुका राय शिक्षक एलबी के पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटियारी विकासखंड बिल्हा में पदस्थ थीं। वे 6 जून 2016 से कार्य से अनुपस्थित है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित जांच समिति के समक्ष रेणुका राय को दिनांक 23 फरवरी 2024 को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने व अपने समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। परंतु रेणुका राय जांच समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुई। रेणुका राय को अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। उन्हें 22 जुलाई 2024 तक अपना पक्ष रखने हेतु समय दिया गया था। परंतु रेणुका राय आज तक अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुई।  8 वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के संबंध में पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अपना पक्ष रखने हेतु रेणुका राय के उपस्थित नहीं होने के चलते रेणुका राय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा आरपी आदित्य ने जारी किया है।

इसी तरह बिल्हा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमंद में पदस्थ शिक्षक एलबी केकती कौशिक के आवेदन पर उन्हें शैक्षिक सेवानिवृत्ति दी गई है।

इसके अलावा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जुनवानी विकासखंड मस्तूरी के शिक्षक एलबी दिव्यनारायण रात्रे एवं श्यामसुंदर तिवारी शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला विकासखंड मस्तूरी के लंबे समय से अनुपस्थिति के संबंध में अपने जांच समिति के माध्यम से जांच करवा वस्तुस्थिति कार्यालय को स्पष्ट करवाने के लिए कहा है। जांच समिति को  दिव्य नारायण रात्रे के 24 जून 2016 से अनुपस्थिति तथा  शिक्षक श्याम सुंदर तिवारी के जिला मेडिकल बोर्ड के माध्यम से परीक्षण  करा कर मेडिकल सर्टिफिकेट स्वस्थता संबंधी एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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