कोरबा: ब्लेड से गला रेतकर जान लेने की कोशिश करने वाले ‘कृष’ को 10 साल की कठोर कैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

कोरबा: ब्लेड से गला रेतकर जान लेने की कोशिश करने वाले ‘कृष’ को 10 साल की कठोर कैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

 

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कोरबा। पुरानी बस्ती इलाके में मामूली विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा प्रताप चन्द्रा की अदालत ने आरोपी विकास दास उर्फ कृष गोलू महंत को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास (कठोर जेल) की सजा सुनाई है।

 

अदालत ने आरोपी पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही आपराधिक धमकी देने के मामले में आरोपी को अलग से 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 

 

📌 क्या थी पूरी घटना?

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह सनसनीखेज वारदात कोतवाली थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती क्षेत्र की है।

 

• रास्ता रोककर छीनी चाबी: घटना 22 अप्रैल 2025 की रात करीब 9:30 बजे की है। पुरानी बस्ती (वार्ड नंबर 6) का रहने वाला पीड़ित विशाल साहू अपने घर के लिए कुछ सामान लेने बाजार जा रहा था।

• सरेराह हमला और गाली-गलौज: जैसे ही विशाल चित्रा टॉकीज के पास पहुंचा, आरोपी विकास दास उर्फ कृष गोलू महंत ने बीच सड़क पर उसकी गाड़ी रुकवा ली और जबरन चाबी छीन ली।

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• ब्लेड से गर्दन पर वार: पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने पहले तो विशाल को गंदी-गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने पास रखे धारदार ब्लेड से विशाल की गर्दन पर वार कर उसकी जान लेने की कोशिश की।

• बचाव में कटा हाथ: जब पीड़ित विशाल ने खुद को बचाने का प्रयास किया, तो ब्लेड उसके हाथ पर लग गया, जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।

 

⚖️ पुलिस की जांच और अदालत का फैसला

वारदात के बाद पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की बारीकी से विवेचना की और अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए।

 

सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी विकास दास उर्फ कृष गोलू महंत को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दोषी करार दिया:

 

1. धारा 109 (1) BNS (हत्या का प्रयास): 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 जुर्माना।

2. धारा 351 (2) BNS (अपराधिक धमकी देना): 2 वर्ष का कारावास।

 

न्यायालय के इस सख्त फैसले से क्षेत्र के अपराधियों में कानून का खौफ पैदा होगा और पीड़ितों का न्याय व्यवस्था प

र भरोसा और मजबूत होगा।

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