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शराब सेवन के मामले में सहायक शिक्षक निलंबित

कोरबा, 14 अगस्त 2026/ विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने शासकीय प्राथमिक शाला आश्रम सरसोंका के सहायक शिक्षक श्री राजेश कुमार बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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जारी आदेश के अनुसार श्री बंजारे के संबंध में 5 अगस्त 2026 को शराब के नशे में गांव में घूमते पाए जाने, शराब का सेवन करने तथा संस्था से अनुपस्थित रहने का वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्यालय से अधिकतम समय अनुपस्थित रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी।

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आदेश में उक्त कृत्य को घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का प्रदर्शन बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के विरुद्ध माना गया है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत श्री राजेश कुमार बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पोड़ी उपरोड़ा निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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