विधायक पर एफआईआर! घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और मोबाइल से वीडियो डिलीट ,पुलिस ने चार धाराओं में केस दर्ज…

शिकायतकर्ता बोला – थप्पड़ मारकर वीडियो डिलीट किया”

जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्माई हुई है, और इस बार मामला सीधे जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू से जुड़ा है। चांपा थाना में विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की चार गंभीर धाराओं — धारा 115(2), 296, 329 और 315 — में एफआईआर दर्ज हुई है।

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क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता चंद्रशेखर राठौर ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, मामूली विवाद एसी की गर्म हवा हटाने को लेकर शुरू हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक बालेश्वर साहू खुद उनके घर आ धमके और दबंगई दिखाते हुए 8 से 10 थप्पड़ जड़ दिए।

इतना ही नहीं, घटना का वीडियो जो चंद्रशेखर ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, उसे विधायक ने कथित रूप से मोबाइल छीनकर डिलीट कर दिया, जिससे सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप भी जुड़ गया।

FIR में दर्ज गंभीर धाराएं:

1. धारा 115(2) – जान से मारने का प्रयास

2. धारा 296 – सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने की कोशिश

3. धारा 329 – डराकर या दबाव डालकर संपत्ति या अधिकार छीनना

4. धारा 315 – चोट पहुंचाने के इरादे से हमला

दो पक्ष आमने-सामने

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विधायक बालेश्वर साहू ने भी पलटवार करते हुए अपनी ओर से थाने में एक आवेदन जमा कराया है। यानी अब यह मामला दो पक्षों के बीच आमने-सामने की लड़ाई बन चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

पहले भी रहे हैं विवादों में
गौरतलब है कि विधायक बालेश्वर साहू का नाम पहले भी कई आपराधिक प्रकरणों में सामने आ चुका है। उनके ऊपर पहले से ही कई मामलों की फेहरिस्त है, जिससे उनकी छवि विवादास्पद बनी रही है।
इस ताजा मामले ने एक बार फिर विधायक की भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिए हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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