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छत्तीसगढ़

अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर कार्रवाई, दो वाहन जप्त

महासमुंद । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक ग्राम पंचायत खमतराई, महानदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए पकड़ा गया।

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खनिज विभाग की टीम ने एक हाईवा (वाहन क्रमांक CG 06 HA 9377 जिसे सूरज भारती निवासी बघतरा मंदिर, हसौद चला रहा था, को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वहीं एक चैन माउंटेन मशीन (मशीन क्रमांक SANY210 OE1110211J3P10119), जिसका चालक अज्ञात है, को अवैध रेत उत्खनन करते हुए जप्त किया गया। दोनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

 

 

पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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