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सर्वमंगला – कनकी मार्ग में भारी वाहन 19 अक्टूबर तक प्रतिबंधित

कोरबा 09.10.2026। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने व्यवस्था के तहत 19 अक्टूबर तक भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।

कटघोरा एसडीएम ने जारी आदेश में कहा है कि – सर्वमंगला देवी मंदिर पहुंच मार्ग सामान्यतः मुख्य मार्ग है जिसमें नवरात्रि पर्व पर हजारों भक्तगण दर्शनाभिलाषी आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से मंदिर प्रांगण में एकत्रित होतें हैं। जिसके कारण मंदिर के समीपस्थ भारी वाहनों के लिए बनाये गये बाईपास मार्ग का उपयोग श्रद्धालुओं के द्वारा आवागमन हेतु किया जाता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है जिसके लिए भारी वाहनों को नवरात्रि पर्व के दौरान प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता है। पूर्व वर्षों में भी यह मार्ग नवरात्री पर्व के दौरान भारी वाहनों हेतु प्रतिबंधित रहता आया है तथा भारी वाहनों के आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग के संबंध में बांकीमोंगरा एवं दीपका से होकर जाना उचित प्रतित होता है।

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उपरोक्तअनुसार मंदिर प्रबंधन के आवेदन उपरांत तहसीलदार दर्री एवं थाना प्रभारी कुसमुण्डा के प्रतिवेदनों के आधार पर उनके तथ्यों से सहमत होते हुए उक्त बाईपास मार्ग (सर्वमंगला चौक से कनकी जाने वाले मार्ग) पर शारदीय क्वार नवरात्रि पर्व के अवसर पर दर्शनार्थियों के आवागमन में असुविधा व दुर्घटना की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 10.10.2026 से 19.10.2026 तक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।

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