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विशेष लोक अदालत धारा 138 एन.आई. एक्ट प्रकरणों के निराकरण हेतु महाराष्ट्रा एवं पंजाब बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित

कोरबा 08 अक्टूबर। 21नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से न्यायाधीशगण की कमेटी द्वारा जिले के बैंक ऑफ महाराष्ट्रा एवं पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारीगण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

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न्यायाधीशगण द्वारा बैंक अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि वे अपने-अपने बैंक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए सुलह एवं समझौते के माध्यम से प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रभावी प्रयास करें। बैठक में विशेष लोक अदालत माध्यम से पक्षकारों को उनके प्रकरणों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया, साथ ही, संबंधित प्रकरणों की जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने तथा पक्षकारों को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करने के संबंध में भी चर्चा की गई। न्यायाधीशगण द्वारा बैंक अधिकारियों से अपील की गई कि 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित सूची यथाशीघ्र प्रस्तुत करें जिससे प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा सके। बैठक में जिले के के बैंक ऑफ महाराष्ट्रा एवं पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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