छत्तीसगढ़ में मतदाता पंजीकरण के लिए एक महीने का विशेष अभियान, 17 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी मिलेगा मौका

रायपुर, 9 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अधिक समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न कारणों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए पात्र नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और भावी मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने अपील की है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।
17 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवा भी कर सकेंगे आवेदन
विशेष अभियान के तहत 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवा भावी मतदाता के रूप में अग्रिम पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है अथवा विभिन्न कारणों से नाम विलोपित हो गया है, वे भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पात्र नागरिक निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसी भी समय अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मतदान के लिए पात्रता और नाम दर्ज होने की प्रभावी तिथि निर्वाचन संबंधी नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।
बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर
अभियान के दौरान प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने मतदान केंद्र पर हर सप्ताह बुधवार और गुरुवार को कार्यालयीन समय में विशेष शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों में मतदाता पंजीकरण से संबंधित आवेदन और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
वहीं, शुक्रवार और शनिवार को मतदान केंद्र क्षेत्र के पॉलिटेक्निक, आईटीआई, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में युवा और भावी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन संस्थानों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से किया जाएगा।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के बीच भी मतदाता जागरूकता और पंजीकरण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। शिविरों की तिथि और संस्थानों का निर्धारण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय करेगा।
BLO और निर्वाचन अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
विशेष अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें युवा मतदाताओं के पंजीकरण और विभिन्न कारणों से विलोपित प्रविष्टियों के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया समझाई जा रही है।
अभियान के दौरान प्राप्त फॉर्म-6 आवेदनों की सूची संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की जाएगी। बूथ लेवल अधिकारी भरे गए आवेदन और क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपेंगे।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान केंद्रवार तैयार सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का एक और अवसर मिल सके।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से करें आवेदन
पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम अपना सकते हैं।
– ऑनलाइन आवेदन: निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से फॉर्म-6 भरें।
– मोबाइल ऐप: ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण संबंधी सेवाओं का उपयोग करें।
– ऑफलाइन आवेदन: अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर फॉर्म-6 जमा करें।
– सहायता के लिए: मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें।
ECINET ऐप के माध्यम से उपलब्ध सुविधा के जरिए नागरिक अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध भी कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पात्र नागरिकों से अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने सभी पात्र नागरिकों, युवाओं और भावी मतदाताओं से अपील की है कि यदि उनका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिक अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर फॉर्म-6 भरें और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है—हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी योग्य मतदाता की भागीदारी न छूटे।

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