सोशल मीडिया पर दोस्ती और शादी का झांसा, दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की कैद


कोरबा 03 मार्च। इंटरनेट मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2024 में सिविल लाइन थाना रामपुर क्षेत्र की सीएसईबी कॉलोनी का है।

इंटरनेट के जरिए दोस्ती
शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी मोहन सोनी ने बताया कि कॉलोनी निवासी प्रवीण डहरिया ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक युवती से संपर्क किया। बातचीत बढ़ने पर उसने युवती को पसंद करने की बात कही और विवाह का वादा किया। इसी भरोसे पर वह युवती को कॉलोनी स्थित मकान में ले गया, जहां उसने कई बार दुष्कर्म किया।

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