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कोटपा अधिनियम के तहत 17 दुकानों पर की गई कार्यवाही

कोरबा, 4 नवम्बर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केसरी सर, जिला नोडल अधिकारी कुमार पुष्पेंश एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद्माकर शिंदे के मार्गदर्शन में परिवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्यवाही की गई।

यह कार्यवाही दर्री एवं जेलगांव क्षेत्र में तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में संचालित दुकानों में की गई। अभियान के दौरान कुल 17 दुकानों में कार्रवाईकी गई, जिसमें कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत 06 चालान किए गए। धारा 6 (ब) के अंतर्गत 05 चालान किए गए। 06 दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में समझाइश दी गई। सभी दुकानों में धारा 6 (अ) के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी पोस्टर चस्पा किए गए।कार्यवाही में महेंद्र देवांगन – सहायक औषधि नियंत्रक। वीरेंद्र कुमार भगत – औषधि निरीक्षक। डॉ. मानसी जायसवाल दृ जिला सलाहकार संतोष केवट दृ सोशल वर्कर। कृष्ण भारद्वाज – आरक्षक, दर्री थाना (पुलिस विभाग)। शैलेंद्र नामदेव – स्वच्छता निरीक्षक, दर्री जोन (नगर निगम)। सत्य प्रकाश राठौर – नगर निगम। मुकेश कुमार राज – हेल्पर, नगर निगम शामिल रहें।

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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा आमजन को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी, ताकि तंबाकू मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके।

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