झोलाछाप डाक्टर पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार उपचार पात्रता न होने पर भी गलत ईलाज करने से हुई थी दो बच्चों की मौत

बिलासपुर/  दिनांक 17.07.2024 को प्रार्थी जब्बार अली निवासी करवा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.07.2024 को ग्राम टेंगनमाडा के झोलाछाप डाक्टर चिंटू गुप्ता के द्वारा गलत ईलाज से प्रार्थी के दोनों पुत्र इरफ़ान अली उम्र 13 वर्ष व इमरान अली उम्र 14 वर्ष की मृत्यु हो गई हैं उपरोक्त  सूचना पर मर्ग इंटिमेशन दर्ज कर जाँच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया  मर्ग जाँच के दौरान FSL रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलीजिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर CHC कोटा के डॉक्टर साहब से क्वेरी कराया गया सम्पूर्ण जाँच पर

आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ़ चिंटू गुप्ता के द्वारा बिना वैध चिकित्सा लाइसेंस के ईलाज करने से बच्चों की मौत होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 105 BNS अपराध धारा सदर अपराध घटित करना पाए जाने पर दिनांक 16.04.2025 को अप क्र 355/2025 धारा 105 BNS कायम कर वरिष्ठ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को तत्काल अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनके परिपालन में श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ चिंटू गुप्ता पिता केदारनाथ गुप्ता उम्र 37 वर्ष निवासी टेंगन माडा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर को आज दिनांक 16.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया हैँ उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उप  भावेश शेंडे, सउनि भरत राठौर, आरक्षक तरुण केशरवानी की विशेष भूमिका रही।

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