Surajpur News:– बच्चे को पेड़ पर लटकाने के मामले में हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी, स्कूल की मान्यता रद्द—संचालक पर एफआईआर भी दर्ज

Surajpur News:– केजी-2 के एक मासूम को होमवर्क करने पर पेड़ पर टांग देने की घटना पर हाईकोर्ट की तीखी फटकार के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और साथ ही संचालक के खिलाफ थाने में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। उधर, कांग्रेस नेत्री के नेतृत्व में परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात कर बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए स्कूल को चालू रखने की गुहार लगाई है।

Surjpur सूरजपुर। होमवर्क पूरा होने पर केजी–2 के बच्चे को टीशर्ट से पेड़ पर लटकाने की वायरल घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। इसी मामले में स्कूल की मान्यता निरस्त कर दी गई है। बच्चे को लटकाने वाली शिक्षिका को पहले ही स्कूल प्रबंधन ने हटा दिया था। अब नया तथ्य यह सामने आया है कि यह शिक्षिका खुद ही नाबालिग है। वीडियो सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका की तरह लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया था और स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र सहित जवाब तलब किया था। कोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई तेज हुई है।

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ग्राम नारायणपुर स्थित हंसवाहिनी विद्या मंदिर में KG-1 से 8वीं तक कक्षाएं संचालित थीं। लगभग 60 बच्चे यहां पढ़ते थे। 24 नवंबर को KG-2 के छात्र ने होमवर्क नहीं किया था, जिसके बाद शिक्षिका ने उसे टीशर्ट के सहारे पेड़ पर टांग दिया। पास के घर में रहने वाले एक युवक ने यह दृश्य अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा सचिव से शपथपत्र मागा था। इसके बाद सूरजपुर डीईओ अजय कुमार मिश्रा ने मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल ने निर्धारित मानकों शर्तों का पालन नहीं किया।

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60 बच्चों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा

मान्यता रद्द होने के बाद अब स्कूल में पढ़ रहे 60 बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार, स्कूल संचालक सुभाष शिवहरे खुद रामानुजनगर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में पदस्थ है, और उसी के साथ निजी स्कूल भी संचालित कर रहा था।

पेड़ पर लटकाने वाली शिक्षिका खुद नाबालिग

जिस शिक्षिका ने छात्र को पेड़ पर लटकाया, वह भी अभी बालिग नहीं है। उसकी जन्मतिथि 2 दिसंबर 2007 है और वह इस साल 18 वर्ष की होगी। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वह 2 दिसंबर 2025 को वयस्क मानी जाएगी। कॉलेज में दाखिला लेते हुए वह हंसवाहिनी विद्यालय में भी पढ़ा रही थी।

संचालक पर एफआईआर दर्ज

वीडियो सामने आने पर अभिभावकों ने स्कूल में जमकर विरोध जताया। सूचना मिलते ही डीईओ और पुलिस मौके पर पहुंचे। बीईओ, रामानुजनगर को जांच का दायित्व दिया गया था। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर संचालक सुभाष शिवहरे के खिलाफ धारा 127(2) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 82 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

कांग्रेस ने मान्यता जारी रखने की मांग की

इधर, कांग्रेस नेत्री की अगुवाई में बच्चों के परिजन अपने बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्कूल बंद होने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कहकर मान्यता बहाल रखने का ज्ञापन सौंपा। वहीं, एबीवीपी ने भी इस घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था।

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