छत्तीसगढ़

01 अप्रैल 2025 से मनरेगा श्रमिकों को मिलेंगे प्रति दिवस 261.00 रूपये की मजदूरी

धमतरी (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 01 अप्रैल 2025 से भारत सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं.का,आ, 463(अ) तारीख 26 फरवरी 2013, के तहत संशोधन की गई है।

तत्संबंध में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2025 से नयी मजदूरी दर 261.00 रूपये प्रति दिवस निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 में मजदूरी दर 243.00 रूपये प्रति दिवस था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर श्रमिकों की मजदूरी दर 261.00 रूपये प्रति दिवस हो गया। वर्तमान में प्रत्येक दिवस पर कार्य करने वाले महिला व पुरूष श्रमिकों को समान रूप से मजदूरी के रूप में 261.00 रूपये मिलेंगे।

इस तरह से 18.00 रूपये की वृद्धि हुई है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अब जो भी कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जायेगा उसकी तकनीकी प्राक्कलन अब बढ़ी हुई नयी मजदूरी दर 261.00 रूपये के हिसाब से बनेंगे।

आगे उन्होंने यह भी बताया कि-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ से लेकर अब तक दैनिक मजदूरी दर इस प्रकार रही है। वर्ष 01 दिसम्बर 2006 से 62.63 रूपये, 01 मई 2007 से 66.70 रूपये, 01 नवम्बर 2007 से 69.00 रूपये, 01 अप्रैल 2008 से 72.23 रूपये, 01 अक्टूबर 2008 से 75.00 रूपये, 01 नवम्बर 2009 से 83.73 रूपये, 04 जनवरी 2010 से 100.00 रूपये, 01 जनवरी 2011 से 122.00 रूपये, 01 जनवरी 2012 से 132.00 रूपये, 01 अप्रैल 2013 से 146.00 रूपये, 01 अप्रैल 2014 से 157.00 रूपये, 01 अप्रैल 2015 से 159 रूपये, 01 अप्रैल 2016 से 167.00 रूपये, 01 अप्रैल 2017 से 172.00 रूपये, 01 अप्रैल 2018 से 174.00 रूपये, 01 अप्रैल 2019 से 176.00 रूपये, 01 अप्रैल 2020 से 190.00 रूपये, 01 अप्रैल 2021 से 193.00 रूपये, 01 अप्रैल 2022 से 204.00 रूपये, 01 अप्रैल 2023 से 221.00 रूपये, 01 अप्रैल 2024 से 243.00 रूपये, 01 अप्रैल 2025 से 261.00 रूपये है। इस आशय की जानकारी संबंधित पंचायत एवं निर्माण एजेंसियों को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड या मुनादी के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

 

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