Bilaspur Teacher News:–न एफआईआर, न सूचना – स्कूल से गायब 65 लाख की सामग्री, DPI ने प्राचार्य को किया सस्पेंड”

Bilaspur Teacher News:– शासकीय हाईस्कूल बेलतरा में लाखों की चोरी की घटना को प्रभारी प्राचार्य ने महीनों तक दबाए रखा। तो उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, ही पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले के उजागर होने पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव को निलंबित कर दिया है।

Bilaspur, बिलासपुर। बिल्हा ब्लॉक स्थित शासकीय हाईस्कूल बेलतरा में 65 लाख रुपये मूल्य की सरकारी संपत्ति की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। उन्होंने तो इस घटना की जानकारी अपने विभाग को दी और ही किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब जांच के दौरान पूरा मामला सामने आया, तब तक विद्यालय भवन से लाखों की सामग्री चोरी हो चुकी थी।

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निरीक्षण में सामने आई चोरी, पहले से हो चुकी थी घटना

स्कूल में भवन निर्माण मरम्मत के लिए बड़ी मात्रा में सामग्रीजैसे लोहे की ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे और फिटिंग्ससंग्रहित की गई थी। बाद में जब विभाग द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया तो यह सामने आया कि ये सारी सामग्री पहले ही गायब हो चुकी है। विभागीय जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि चोरी की घटना पुरानी थी, लेकिन इसकी कोई औपचारिक सूचना या शिकायत नहीं की गई थी।

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DPI ने मानी बड़ी लापरवाही, कार्रवाई तुरंत

मामले की सूचना जब लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी तक पहुंची तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। जांच में यह साफ हो गया कि प्रभारी प्राचार्य ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, बल्कि घटना को जानबूझकर छिपाया और शासन को आर्थिक नुकसान होने दिया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन

जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्राचार्य कावेरी यादव ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया है। उन्होंने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती और शासन को 65 लाख की क्षति पहुंचाई, जो कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

निलंबन के दौरान रहेगा बिल्हा कार्यालय में मुख्यालय

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन की अवधि में कावेरी यादव का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा का कार्यालय रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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