CG Suspend News:–स्थानांतरण आदेश की अवहेलना, पांच माह बाद भी रिलीव नहीं—टीआई और आरक्षक निलंबित

CG Suspend News:– पाँच माह बाद भी आरक्षक को रिलीव नहीं किया गया,एसपी योगेश पटेल ने थाना प्रभारी और आरक्षक को निलंबित किया, स्थानांतरण आदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई,निलंबन अवधि में मिलेगा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता।

बालोद: बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने थाना अर्जुंदा के थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पांच महीने पहले जारी स्थानांतरण आदेश के बावजूद आरक्षक को नए पदस्थापना स्थल गुंडरदेही भेजा नहीं गया।

एसपी योगेश पटेल ने 16 सितंबर 2025 को आदेश जारी किया था, जिसमें अर्जुंदा थाना में तैनात आरक्षक पंकज तारम को गुंडरदेही थाना में ट्रांसफर किया गया। इस आदेश के साथ सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि स्थानांतरित कर्मियों को तुरंत रिलीव किया जाए और उन्हें नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

फिर भी, अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू ने पांच माह तक आरक्षक को रिलीव नहीं किया। जब एसपी ने ट्रांसफर और रिलीविंग आदेशों की समीक्षा की, तो यह मामला संज्ञान में आया। इसके बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन न करने वाले थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और नए स्थान पर ज्वाइन न करने वाले आरक्षक पंकज तारम दोनों को निलंबित कर रक्षित केन्द्र में भेज दिया।

निलंबन आदेश का विवरण:
आर.क्र.272 पंकज तारम का ट्रांसफर अर्जुंदा थाना से गुंडरदेही थाना किया गया था। आदेश का पालन न करने और रिलीव नहीं करने के कारण थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू द्वारा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और पदीय कर्तव्यों की अवहेलना सामने आई। इसी आधार पर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर रक्षित केन्द्र में स्थानांतरित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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