कोरबा। जिला न्यायालय ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी पति महेंद्र मंझवार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सश्रम कैद भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा की मजबूत पैरवी के चलते मृतका को न्याय मिला।
यह घटना 9 अगस्त 2025 की रात ग्राम अजगरबहार (थाना बालको) की है। मृतका लगनी बाई रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने घर आई हुई थी। रात में विवाद के बाद आरोपी पति महेंद्र ने हत्या के इरादे से पत्नी के साथ मारपीट की और उसका मुंह व गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बालको पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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