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दस्तावेजों में कूटरचना करने व गबन करने के आरोप में पुलिस ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी व कैशियर को किया गिरफ्तार



Mungeli News:– मवेशी बाजार में पंजीयन शुल्क के नाम से राशि वसूलने और उसमें कूट रचनाकार गबन करने तथा साक्ष्य छुपाने के मामले में तत्कालीन सहायक निरीक्षक ( वर्तमान सीएमओ) व कैशियर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

Mungeli मुंगेली। मवेशी बाजार वसूली घोटाले में मुंगेली पुलिस ने दस्तावेजों में कूट रचना करने व स्वास्थ्य छुपाने के मामले में तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक व वर्तमान सीएमओ तथा कैशियर को गिरफ्तार किया है आरोपियों को न्यायिक निर्माण में भेजा गया है।



अनिल कुमार तंबोली निवासी मुंगेली ने मुंगेली कोतवाली थाने में अपराध दर्ज करवाते हुए जानकारी दी थी कि मोरिस राज सिंह नगर पालिका परिषद मुंगेली में तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक थे। तथा यतेंद्र पांडे नगर पालिका परिषद मुंगेली में तत्कालीन कैशियर थे। मोरिस राज वर्तमान में जांजगीर जिले की राहौद नगर पंचायत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। उनके द्वारा वर्ष 2022 एवं 23 में कुल 17 नग मवेशी बकरी–बकरा रसीद में वसूली की गई थी।  तथा कैशियर जितेंद्र पांडे के पास वसूली रकम एवं कलेक्शन रजिस्टर को जमा करना बताया गया था। इसी तरह जितेंद्र पांडे के द्वारा भी मोरिस राज सिंह के अवकाश अवधि में रसीद क्रमांक 129 राम भजन यादव के नाम से जारी रसीद बुक में मवेशी बाजार वसूली की रकम को मारिश राज एवं उसके सहायक शशांक डेविड के साथ मिलकर सांठगांठ कर कैश बुक में दर्ज किया गया था।

दरअसल यह पूरा खेल 2017 से चल रहा है। मवेशी बाजार में बकरा–बकरी व भेड़ आदि मवेशियों की बिक्री के नाम पर विक्रेता से पंजीयन शुल्क की वसूली राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया जाता है। ज्यादा शुल्क की वसूली कर   रसीद बुक व रजिस्टर में कम शुल्क दिखा कर एंट्री की जाती है। और जमा राशि की रसीद बुक की कार्बन कॉपी में कूट रचना कर ली गई जितनी राशि की ही रकम भरकर कार्बन कॉपी विक्रेताओं को दे दी जाती थी। जिससे विक्रेताओं को लगता था कि जितनी राशि उन्होंने जमा की है उतने का रसीद उन्हें प्राप्त हो चुका है। मामले की शिकायत होने पर पुलिस ने एसडीएम मुंगेली  से मार्गदर्शन मांगा था। जिस पर एसडीएम के द्वारा जांच की गई थी।

एसडीएम के द्वारा कथन लेने पर केवल  तत्कालीन राजस्व निरीक्षक  उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा गड़बड़ी करना स्वीकार कर लिया गया था। तब मुंगेली थाने 20 दिसंबर 2023 को   अपराध क्रमांक 568/2023,धारा 420, 408, 409,467,468,471,34   दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज होने के बाद एसएसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने एडिशनल एसपी पंकज पटेल को अपने मार्गदर्शन में जांच करवाने के निर्देश दिए थे।

विवेचना के क्रम में कल तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक मोरिस राज सिंह जो वर्तमान में जांजगीर-चांपा जिले के राहौद नगर पंचायत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं व कैशियर यतेंद्र पांडे को   नोटिस देकर तलब किया गया था।  पूछताछ करने पर आरोपी मोरिस राज के द्वारा 2022 एवं 2023 में कुल 17 नग मवेशी बकरी बकरा रसीद में वसूली किया गया एवं कैशियर यतेंद्र पांडे के पास वसूली रकम एवं कलेक्शन रजिस्टर को जमा करना बताया। मॉरिस राज के द्वारा प्रति पर्ण कार्बन रसीद में हेरा फेरी कुटरचना किया। गायब एवं साक्ष्य छिपाया गया। अतः धारा 201 भादवी जोड़ी गई। कैशियर यतेंद्र पांडे के द्वारा भी जमा रसीद को पेश न करते हुए मॉरिस राज सिंह के अवकाश अवधि में रसीद क्रमांक 129 राम भजन यादव के नाम से जारी रसीद बुक में मवेशी बाजार वसूली की रकम को मारिस राज  एवं उसका सहायक शशांक डेविड एवं कैशियर यतेंद्र पांडे के द्वारा साठगांठ कर कैश बुक में दर्ज किया गया है।।

विवेचना में दस्तावेजी साक्ष्य के मुताबिक आरोपी मोरिस राज सिंह एवं यतेंद्र पांडे के विरुद्ध धारा 420, 408 ,409 ,467, 468, 471 ,201 ,34 भादवि के तहत अपराध सबूत पाए जाने पर दोनों को  विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड में जेल दाखिल किया गया है।

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