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पर्यावरण कार्यकर्ता भानु तातक पर शिकंजा, बिना अनुमति विदेशी फंड लेने के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किया केस

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश की दो पनबिजली परियोजनाओं के खिलाफ काम करने पर सीबीआइ लामबंद हो गई है। सीबीआई ने वहां के पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील भानु तातक के खिलाफ एफसीआरए के तहत बिना पंजीकरण या पूर्व अनुमति के 20.94 लाख रुपये विदेशी फंड प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि इस धन का उपयोग राज्य में दो पनबिजली परियोजनाओं के खिलाफ “प्रदर्शन आयोजित करने और बनाए रखने” के लिए किया गया। भानु तातक की ओर से आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में 20 अगस्त को सीबीआई की आर्थिक अपराध-II शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में तातक और अज्ञात व्यक्तियों का नाम विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, 2010 की धाराओं 11(1), 17, 19 और 35 के तहत शामिल किया गया है।

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प्रखरभूमि एक RNI में पंजीकृत साप्ताहिक समाचार पत्र है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। अब इसका डिजिटल संस्करण भी इस वेबसाइट के माध्यम से पाठकों तक उपलब्ध है, जहां छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया की महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित की जाती हैं।

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