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जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जग्गी और राज्य सरकार की याचिकाएं खारिज, सीबीआई की याचिका मंजूर। हाईकोर्ट में अब होगी अहम सुनवाई, अमित जोगी को भी सुनवाई में बुलाया जाएगा।

जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जग्गी और राज्य सरकार की याचिकाएं खारिज, सीबीआई की याचिका हुई मंजूर।हाईकोर्ट में अब होगी अहम सुनवाई, अमित जोगी को भी सुनने का आदेश।

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Raipur, 6 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में सतीश जग्गी और राज्य सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर इसे हाईकोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।

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यह कहा है सर्वोच्च अदालत ने

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने जग्गी हत्याकांड से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई की। इनमें से एक याचिका राज्य सरकार की थी, जो अमित जोगी की दोषमुक्ति के खिलाफ अपील थी। दूसरी याचिका सतीश जग्गी की ओर से दायर की गई थी, जो दोषमुक्ति फैसले पर पुनर्विचार की मांग करती थी। तीसरी याचिका सीबीआई की थी, जिसमें विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मांगी गई थी।

अदालत ने राज्य सरकार और सतीश जग्गी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए इसे हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि अमित जोगी को सुना जाएगा और हाईकोर्ट तथ्यों कानून के आधार पर निर्णय करेगा।

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आदेश पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्ष—सतीश जग्गी और अमित जोगी—ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
सतीश जग्गी ने व्हाट्सएप संदेश में कहा कि यह आदेश अमित जोगी के लिए बड़ा झटका है और उन्हें जल्द ही जेल जाना पड़ सकता है।
• अमित जोगी ने इसे सत्य और न्याय की ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा:
“सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मेरी निर्दोषिता पर एक और मुहर लगाई है और भारतीय न्याय प्रणाली में मेरे अटूट विश्वास को भी स्थापित किया है। मैं अपने परिवार, मित्रों और कानूनी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस लंबी कानूनी लड़ाई में मेरा साथ दिया।”

मामले की पृष्ठभूमि

अमित जोगी को सत्र अदालत ने 2005 में दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य और सीबीआई ने दो अपीलें, जबकि सतीश जग्गी ने एक पुनर्विचार याचिका और एक रूपांतरण आवेदन दायर किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं को खारिज किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को राज्य और सतीश जग्गी के संदर्भ में पूरी तरह बरकरार रखा।

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