IPS GP Singh:– आईपीएस जीपी सिंह को बहाल करने छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने जारी किया आदेश, देखें आदेश…

IPS GP Singh:– आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के परिपालन में बहाल करने का आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया है।

Raipur रायपुर। 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस जीपी सिंह को बहाल करने के आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीपी सिंह को बहाल करने के 10 दिसंबर को आदेश दिए गए थे। आदेश के परिपालन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को जीपी सिंह की बहाली का आदेश जारी किया था। अब आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के द्वारा जीपी सिंह को बहाल करने का आज आदेश जारी किया है।

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गुरजिंदर पाल सिंह 1994 बैच के आईपीएस हैं। 20 जुलाई 2023 को उन्हें दी गई अनिवार्य सेवा निवृत्ति को निरस्त कर सभी परिणामी लाभों के साथ उन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग में गुरजिंदर पाल सिंह को 20 जुलाई 2023 से समस्त लाभों के साथ सेवा में बहाली की गई है। गृह विभाग के सचिव हिमाशिखर गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए हैं। देखें आदेश…

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