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71 मामलों में जब्त शराब नष्टः 284 लीटर से ज्यादा महुआ शराब का किया गया नष्टीकरण

कोरबा, 10 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जब्त देशी और विदेशी शराब को नियमानुसार नष्ट किया गया। 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे रक्षित केंद्र, कोरबा में गठित समिति की मौजूदगी में जिले के विभिन्न थानों और चौकियों के कुल 71 प्रकरणों में जब्त मदिरा का विधिवत नष्टीकरण किया गया।

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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा 28 सितंबर 2026 को जारी आदेश के पालन में की गई। नष्टीकरण से पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला कोरबा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था।

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पुलिस के अनुसार, जब्त मदिरा को नष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पूरी की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और गठित समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिले के अलग-अलग थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जब्त शराब का नष्टीकरण किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य जब्त सामग्री का नियमानुसार निपटान सुनिश्चित करना था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुल 71 प्रकरणों में जब्त मदिरा को नष्ट किया गया। इसमें 284.75 लीटर महुआ शराब, 218 पाव देशी शराब और 343 पाव विदेशी शराब शामिल थी।

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कोरबा पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में जब्त मदिरा का विवरण इस प्रकार हैः-
कोतवाली थाना- 24 प्रकरण, 111 लीटर मदिरा
करतला थाना- 4 प्रकरण, 44.80 लीटर मदिरा
मानिकपुर चौकी- 13 प्रकरण, 72 लीटर मदिरा
बांगो थाना- 2 प्रकरण, 0.25 लीटर मदिरा
पसान थाना- 7 प्रकरण, 72.25 लीटर मदिरा
दर्री थाना- 4 प्रकरण, 19 लीटर मदिरा
राजगामार थाना- 10 प्रकरण, 35.50 लीटर मदिरा
दीपका थाना- 3 प्रकरण, 30 लीटर मदिरा
कोरबी चौकी- 4 प्रकरण, 14 लीटर मदिरा

नियमानुसार पूरी की गई कार्रवाई कोरबा पुलिस के मुताबिक, जब्त मदिरा का नष्टीकरण संबंधित आदेश और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किया गया। पूरी कार्रवाई गठित समिति की उपस्थिति में संपन्न हुई।

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