कोरबा: सत्यम सोनी जिलाबदर, एक वर्ष के लिए 8 पड़ोसी जिलों से निकाला गया बाहर

कोरबा: सत्यम सोनी जिलाबदर, एक वर्ष के लिए 8 पड़ोसी जिलों की सीमाओं से भी किया गया बाहर

कोरबा। जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा 4 जून 2026 को एक बड़ा आदेश पारित करते हुए शातिर अपराधी सत्यम सोनी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सत्यम सोनी को कोरबा जिले के साथ-साथ उसके समीपवर्ती आठ अन्य जिलों के क्षेत्रों से भी एक साल के लिए निष्कासित किया गया है।

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24 घंटे के भीतर सीमा छोड़ने का आदेश

जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा जारी आदेश में सत्यम सोनी (पिता: आत्माराम सोनी, उम्र 30 वर्ष, निवासी: शिवनगर रूमगरा, थाना: बालको नगर, जिला: कोरबा) को कड़ा निर्देश दिया गया है कि वह 24 घंटे के भीतर कोरबा जिला और उसके आसपास के सभी सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए।

इन 8 पड़ोसी जिलों से भी रहना होगा बाहर

सत्यम सोनी को कोरबा के अलावा जिन पड़ोसी जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने से रोका गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

बिलासपुर

जांजगीर-चांपा

सक्ती

रायगढ़

सरगुजा

सूरजपुर

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

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यह आदेश आगामी एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। जब तक यह आदेश लागू रहेगा, तब तक सत्यम सोनी बिना किसी वैधानिक पूर्वानुमति के कोरबा जिले और ऊपर उल्लेखित 8 जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का तुरंत और कड़ाई से पालन किए जाने का निर्देश दिया है। यदि इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित आरोपी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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