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कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद बड़ी कार्रवाई

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रशासन ने निलंबन और वेतनवृद्धि रोकने जैसी ठोस कार्रवाई की है।

कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद बड़ी कार्रवाई, प्रधान पाठक और शिक्षक निलंबित, तीन शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकी गई

Balodabazar News:– बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर स्कूल में मिड-डे मील की पकी सब्जी को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिए जाने के बावजूद उसे 84 बच्चों को परोसने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के दो दिन बाद शिक्षा विभाग ने प्रधान पाठक और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि तीन अन्य शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।

Balodabazar बलौदाबाजार। मिड-डे मील में जूठा खाना परोसने की लापरवाही पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। कलेक्टर दीपक सोनी के प्रस्ताव पर स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक नेतराम गिरी और शिक्षक वेदप्रकाश पटेल को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, तीन अन्य शिक्षकों – रविलाल साहू, नेमीचंद बघेल और नामप्यारी ध्रुव – की एक वार्षिक वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोक दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लच्छनपुर में 28 जुलाई को मिड-डे मील की सब्जी को एक आवारा कुत्ता जूठा कर गया था। इसके बाद भी स्कूल के रसोइया और शिक्षकगणों द्वारा यह भोजन बच्चों को परोस दिया गया। शिकायत को दबाने की कोशिश की गई और बच्चों को गुपचुप एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी लगवाया गया। इसी आधार पर जांच में लापरवाही की पुष्टि हुई।

संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रधान पाठक नेतराम गिरी और शिक्षक वेदप्रकाश पटेल ने अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरती और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिमगा नियत किया गया है।

तीन शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकी गई:–
विद्यालय के अन्य तीन शिक्षकों – एलबी रविलाल साहू, एलबी नेमीचंद बघेल और एलबी नामप्यारी ध्रुव – द्वारा तथ्य छुपाने में सहयोग करने के चलते उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:–
28 जुलाई की इस घटना के बाद पहले जिला प्रशासन द्वारा मिड-डे मील का संचालन कर रहे जय लक्ष्मी स्वच्छता समूह को विद्यालय से अस्थायी रूप से हटा दिया गया था और प्रधान पाठक व संकुल समन्वयक को कारण बताओ नोटिस दिया गया था।

लेकिन जब 2 दिन पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया, तो मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने इसे गंभीर लापरवाही और अमानवीय कृत्य करार दिया। कोर्ट ने पूछा कि दोषी शिक्षकों और समूह पर क्या कार्रवाई की गई? बच्चों को वैक्सीनेशन और मुआवजा दिया गया या नहीं? कोर्ट ने 19 अगस्त तक स्कूल शिक्षा सचिव से इस पर हलफनामे के माध्यम से जवाब मांगा है।

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