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ठेकेदार को किया ब्लेकलिस्टेड, अमानत राशि राजसात

( निर्माण कार्यो के प्रति लापरवाही दिखाने वाली निर्माण एजेंसियों के प्रति आयुक्त का कड़ा रूख )

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( शाला भवन निर्माण कार्य में लापरवाही, अंतिम नोटिस के बाद भी अधूरा कार्य प्रारंभ नहीं किया, आयुक्त ने की ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही )

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कोरबा 02 सितम्बर 2026 -आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने स्कूल भवन निर्माण कार्य के ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने व निगम द्वारा अंतिम नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अधूरा कार्य प्रारंभ न करने को गंभीरता से लेते हुये ठेकेदार मेसर्स सौमक गोस्वामी साडा कालोनी जमनीपाली कोरबा को एक वर्ष के लिये ब्लेकलिस्टेड करते हुये निगम की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, साथ ही ठेकेदार द्वारा जमा अमानत राशि को मय ब्याज के साथ राजसात भी कर लिया गया है।

आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने विकास व निर्माण कार्यो के प्रति लापरवाही दिखाने व समय पर निर्माण कार्य न करने वाली निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों के प्रति कड़ा रूख अपनाया है, उन्होने ऐसी कार्य की प्रति उदासीन निर्माण एजेंसियों पर कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में आज एक निर्माण एजेंसी को ब्लेकलिस्टेड करते हुये नगर निगम कोरबा की निविदाओं में भाग लिये जाने में एक वर्ष के लिये प्रतिबंधित कर दिया है। यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्र. 54 जमनीपाली अंतर्गत प्राथमिक शाला डुमरमुड़ा में नवीन भवन के निर्माण कार्य का ठेका मेसर्स सौमक गोस्वामी साडा कालोनी जमनीपाली कोरबा को दिया गया था, कार्य को पूर्ण करने की अवधि जनवरी 2026 तक थी, ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य को अधूरा छोडा गया था तथा बार-बार कहे जाने, पत्र दिये जाने के बावजूद अपूर्ण कार्य को प्रारंभ नहीं किया जा रहा था, निगम द्वारा उक्त निर्माण एजेंसी को अंतिम नोटिस जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया, किन्तु उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। निर्माण कार्याे के प्रति इस प्रकार प्रदर्शित की जा रही घोर लापरवाही को आयुक्त श्री पाण्डेय ने गंभीरता से लेते हुये उक्त ठेकेदार को ब्लेकलिस्टेड करते हुये 01 वर्ष के लिये निगम की निविदाओं में भाग लेने के लिये प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही निविदा के दौरान जमा अमानत राशि को मय ब्याज राशि के साथ राजसात भी कर लिया गया है, वहीं बचे हुये शेष कार्य की 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि ठेकेदार के अन्य बिल या उपलब्ध सुरक्षा, परर्फोमेन्स गारंटी या अन्य मद से वसूल की जायेगी।

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कार्यवाही के माध्यम से आयुक्त ने दिया कड़ा संदेश – यह कार्यवाही कर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों को यह संदेश दिया है कि शहर विकास के कार्यो व निर्माण कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य समय पर पूरा न करने, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर ध्यान न देने आदि पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होने निगम के जोन कमिश्नरों, अभियंताओं को भी कडे़ निर्देश देते हुये कहा है कि बार-बार नोटिस दिये जाने के बावजूद जिन ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने में देरी की जा रही है या अपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं किये जा रहे हैं, उन्हें ब्लेक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही आगे भी त्वरित रूप से प्रस्तावित करें।

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प्रखरभूमि एक RNI में पंजीकृत साप्ताहिक समाचार पत्र है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। अब इसका डिजिटल संस्करण भी इस वेबसाइट के माध्यम से पाठकों तक उपलब्ध है, जहां छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया की महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित की जाती हैं।

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