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छत्तीसगढ़

न्यू ईयर के पहले होटल और कैफे संचालन की पुलिस ने ली बैठक, सेलिब्रिटी बुलाने पर लेनी होगी अनुमति

बिलासपुर। पुलिस लाइन स्थित बिलासागुडी में शहर के सभी होटल,रेस्टोरेंट,मैरिज पैलेस एवं आगामी नए साल पर कार्यक्रम आयोजित करने वाली सभी संस्थाओं की मीटिंग पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उदयन बेहार,नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) अक्षय साबद्रा,प्रशिक्षु (आईपीएस) सुमित कुमार, एसडीम बिलासपुर पियुश तिवारी, तहसीलदार बिलासपुर के द्वारा ली गई मीटिंग में आगामी नव वर्ष के दौरान 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये

 

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बिलासागुडी में होटल प्रबंधकों की बैठक के मुख्य दिशा निर्देश

 

 

किसी सेलिब्रिटी को यदि बुलाया गया है तो इसकी जानकारी और अनुमति लेना अनिवार्य ,होटल प्रबंधन द्वारा कार्यक्रमों की अनुमति, प्रवेश के लिये कूपन प्रणाली,नए साल के कार्यक्रमों के दौरान लाइसेंस अनिवार्य है (FL5 लाइसेंस की अनुमति यदि नही है तो आबकारी अधिकारी को लाइसेंस के लिए आवेदन करें सभी बार रात 12 बजे बंद हो जाएंगे,रात 10 बजे के बाद छतों या होटलों में डीजे का उपयोग करते समय डेसिबल नियंत्रित होना चाहिए; लाइव म्यूजिक सिस्टम में हल्का संगीत होना चाहिए होटल मे सुरक्षा व्यवस्था हेतु बाउंसरों की ड्यूटी ,सभी होटल 12.00 बजे बंद हो जाएं।,सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए और पार्किंग की सुविधा किया जाना और गार्डों को पहले से जानकारी दी जानी चाहिए

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होटल में मेहमानों के प्रवेश के लिए रजिस्टर बनाए रखें। , हुक्का, रसायन, ड्रग्स, हथियार, चाकू जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। पिस्तौल जैसे लाइटर भी प्रतिबंधित हैं।

 

जैसे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

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