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विशेष लोक अदालत के अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट प्रकरणों के निराकरण हेतु फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित

कोरबा 09 अक्टूबर 2026/ आगामी विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (एन.आई.एक्ट) से संबंधित प्रकरणों के अधिकाधिक निराकरण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा द्वारा श्रीराम फाईनेंस कंपनी, चोलामण्डलम फाईनेंस कंपनी एवं जिला अन्तव्य साई अधिकारी समिति के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में न्यायाधीशगण की कमेटी द्वारा फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में फाइनेंस कंपनियों से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की गई तथा प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य समझौते की संभावनाओं पर चर्चा की गई कि 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित सूची यथाशीध्र प्रस्तुत करें जिससे प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा सके। न्यायाधीशगण द्वारा उपस्थित अधिकारियों से अपील किया गया कि 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित सूची यथाशीध्र प्रस्तुत करें जिससे प्रकरणों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जा सके एवं प्री-लिटिगेशन संबंधित प्रकरण इस माह की अंतिम तारीख तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में प्रस्तुत करें।

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इस अवसर पर न्यायाधीशगण, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा तथा विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी/अधिवक्तागण उपस्थित रहे। विशेष लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

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