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छत्तीसगढ़बड़ी ख़बर

CG news:– आरक्षक हुआ बर्खास्त, गांजा तस्करी में शामिल आरक्षक को एसपी ने किया बर्खास्त

Shakti news:– गांजा तस्करी में शामिल आरक्षक को पुलिस अधीक्षक ने बर्खास्त कर दिया है। आरक्षक को रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा था। इसके बाद उसके ऊपर पहले निलंबन की कार्यवाही की गई थी। अब आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है।

बता दे कि जूटमिल थाना जिला रायगढ़ के द्वारा गांजे की तस्करी का खुलासा किया गया था। जिसमें सक्ती जिले के रक्षित केंद्र में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 128 किशोर साहू की भी संलिप्तता थी। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 अगस्त की रात 11:15 बजे उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया था। उसके खिलाफ जूटमिल थाने में अपराध क्रमांक 381/2024, धारा 20 बी,29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया था।

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आरक्षक किशोर साहू को गांजा तस्करी जैसे अपराध में संलिप्त होकर अपने पदीय गरिमा के विपरीत कर्तव्य में स्वेच्छाचारिता,अनुशासनहीनता व संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करना पाए जाने पर एसपी अंकिता शर्मा ने 31 अगस्त को निलंबित कर दिया था।

जांच में यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ कि आरक्षक के द्वारा अपने मोबाइल नंबर से गांजा तस्करों के मोबाइल नंबर पर फोन कर गांजा ले जाने का मार्ग बताया जाता था। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों का लोकेशन आरोपियों को आउट कर उन्हें बचाया जाता था। एसपी अंकित शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस बल के सदस्य के रूप में आरक्षक का यह कृत्य विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के विपरीत है। पुलिस विभाग का मुख्य कार्य अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखकर आमजन को भय मुक्त वातावरण प्रदान करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी शास्ति जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के संबंध में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। इस गंभीर अवचार की पुष्टि के लिए नेम इस जांच के जाना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। क्योंकि आरक्षक अपने धारित पद का दुरुपयोग करते हुए पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

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