Bilaspur News:- बायोमेट्रिक सिस्टम करेगा कर्मचारियों की रीयल-टाइम निगरानी, 100 मीटर दायरे से बाहर जाते ही लगेगी गैर हाजिरी, कटेगा वेतन

Bilaspur News:- बायोमेट्रिक सिस्टम करेगा कर्मचारियों की रीयल-टाइम निगरानी, 100 मीटर दायरे से बाहर जाते ही लगेगी गैर हाजिरी, कटेगा वेतन

Bilaspur News:– नए साल से बिलासपुर जिले के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति पर पूरी तरह डिजिटल निगरानी शुरू होने जा रही है। 1 जनवरी से लागू होने वाले बायोमेट्रिक सिस्टम में अब सिर्फ हाजिरी ही नहीं, बल्कि कर्मचारी दफ्तर में वास्तविक रूप से कब मौजूद हैं, यह भी लगातार मॉनिटर होगा। सिस्टम इस तरह सेट किया गया है कि कार्यालय से 100 मीटर बाहर निकलते ही कर्मचारी अनुपस्थित माना जाएगा, और इसकी सीधी असर उनकी तनख्वाह पर पड़ेगी। देर से आने, जल्दी छूटने या बीच में गायब रहने की स्थिति में एप स्वतः समय की गणना कर वेतन कटौती कर देगा।

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Bilaspur बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब घर, वाहन या किसी भी बाहरी स्थान से उपस्थिति लगाने की सुविधा खत्म हो चुकी है। मोबाइल एप आधारित यह सिस्टम दफ्तर परिसर या उसके 100 मीटर दायरे में ही काम करेगा।

समय की पाबंदी पर सख्त निगरानी
सरकारी दफ्तरों में देरी से पहुंचने और जल्द निकलने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। कलेक्टर का मानना है कि यह नई व्यवस्था कर्मचारियों में समय पालन की आदत को मजबूती देगी और सरकारी कामकाज ज्यादा पारदर्शी होगा।
दफ्तर छोड़ने से पहले शाम की उपस्थिति दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

टीएल बैठक में धान खरीदी व उत्खनन पर समीक्षा
कलेक्टर ने मंगलवार को होने वाली टीएल बैठक के एजेंडे के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में धान खरीदी केंद्रों की स्थिति, केंद्रों की औचक जांच, खरीदे गए धान की स्टैकिंग और रिकॉर्ड मिलान पर विशेष फोकस रहेगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध उत्खनन पर कलेक्टर का सख्त रुख
अवैध उत्खनन रोकने को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
कोयला और राखड़ परिवहन करने वाले वाहनों पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। बिना तिरपाल ढके वाहनों पर आरटीओ और पर्यावरण विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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