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अमानक बैच की दवा का विक्रय एवं भण्डारण करने पर जिले में प्रतिबंध

धमतरी । कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी के निर्देश पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 21 की उपधारा 1 के खंड (डी) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए

 

कीटनाशी निरीक्षक कुरूद द्वारा निर्माता/विक्रता कंपनी मेसर्स गणेश एग्री केयर के विक्रेता मेसर्स कृषि सेवा केन्द्र कुरूद से G21A001 बैच की कीटनाशक दवा Tricyclazole 75%WP का नमूना लिया गया।

 

 

 

उप संचालक कृषि ने बताया कि कीटनाशक दवा के नमूने को गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के विश्लेषण में अमानक पाए जाने के कारण अमानक बैच की दवा का विक्रय एवं भंडारण किए जाने पर तत्काल प्रभाव से धमतरी जिले में प्रतिबंध किया गया है।

 

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