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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किये जा सकेंगे उपयोग

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

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जांजगीर-चांपा,21 जनवरी 2025 । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की 20 जनवरी 2025 को घोषणा किये जाने के उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोक हित में यह आवश्यक हो गया की निर्वाचन की कार्यवाही के समापन होने तक सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र जिला-जांजगीर-चाम्पा की सीमा में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाये।

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आकाश छिकारा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तीव्र आवाजें, तीव्र संगीत. ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य/मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाये या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोन या संत्राश कारित हो, को प्रतिबंधित किया है। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी आवाज में प्रयोग करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी।

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उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब उससे छ०ग० राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का उलंघन न होता हो। भलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगाने की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा दी जाएगी।

 

यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, लागू नहीं होगी। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छ०ग० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्य के अवसान होते तक प्रभावशील रहेगा।

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