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गणेश उत्सव में आम रास्तों पर नहीं बनेंगे पंडाल: सड़क पर पंडाल लगाया तो होगी कार्रवाई, DJ पर पूरी तरह बैन; समितियों को 10 सख्त निर्देश

बिलासपुर। गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए बिलासपुर पुलिस ने इस बार पंडाल, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर गणेश पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे, जहां से आम लोगों का आवागमन बाधित हो। सड़क पर पंडाल लगाकर यातायात प्रभावित करने वाली समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डीजे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं साउंड सिस्टम और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित डेसिबल और समय सीमा में ही किया जा सकेगा।

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100 से ज्यादा गणेश उत्सव समितियों की बैठक

एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर और आसपास के क्षेत्रों की 100 से अधिक गणेश उत्सव समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पुलिस अधिकारियों ने समितियों को गणेश उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। पुलिस ने कहा कि त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाए, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए।

सड़क पर पंडाल लगाया तो होगी कार्रवाई

गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए समितियों को स्थान का चयन सावधानी से करने को कहा गया है। आम रास्ते, मुख्य सड़क या ऐसे स्थान जहां यातायात बाधित होता हो, वहां पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस ने समितियों को निर्देश दिया है कि पंडाल के कारण पैदल यात्रियों, एंबुलेंस, दमकल और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित समिति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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DJ पर पूरी तरह प्रतिबंध

गणेश उत्सव के दौरान सबसे सख्त निर्देश डीजे को लेकर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उत्सव में डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

हालांकि, निर्धारित नियमों के तहत साउंड सिस्टम या ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए ध्वनि की सीमा और समय सीमा का पालन अनिवार्य होगा। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।

समितियों को दिए गए 10 प्रमुख निर्देश

  1. आम रास्तों और मुख्य सड़कों पर पंडाल नहीं लगाया जाएगा।
  2. पंडाल के कारण यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
  3. डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  4. साउंड सिस्टम निर्धारित डेसिबल सीमा में ही चलाया जाएगा।
  5. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित समय सीमा में ही होगा।
  6. गणेश पंडाल में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना होगा।
  7. आयोजन स्थल पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था समिति को करनी होगी।
  8. आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हमेशा खुला रखना होगा।
  9. किसी भी तरह की आपत्तिजनक या विवादित गतिविधि से बचना होगा।
  10. पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

शांतिपूर्ण आयोजन की अपील

बैठक के दौरान पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों से अपील की कि वे त्योहार को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। पुलिस ने कहा कि आयोजन में उत्साह के साथ-साथ कानून और व्यवस्था का पालन भी जरूरी है।

पुलिस ने समितियों को भरोसा दिलाया कि गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। वहीं नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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प्रखरभूमि एक RNI में पंजीकृत साप्ताहिक समाचार पत्र है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई। अब इसका डिजिटल संस्करण भी इस वेबसाइट के माध्यम से पाठकों तक उपलब्ध है, जहां छत्तीसगढ़ सहित देश-दुनिया की महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित की जाती हैं।

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