CG.News:– शिक्षा विभाग का लिपिक निलंबित, छात्र–छात्राओं और स्टाफ से गाली–गलौज व अवैध वसूली के आरोप पर हुई कार्रवाई

CG News:– शिक्षा विभाग का लिपिक निलंबित, छात्र–छात्राओं और स्टाफ से गाली–गलौज व अवैध वसूली के आरोप पर हुई कार्रवा

Raipur News:– शिक्षा विभाग ने आरंग विकासखंड के शासकीय उत्कृष्ट हिंदी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद में पदस्थ एक लिपिक को निलंबित कर दिया है। लिपिक पर छात्र–छात्राओं और महिला स्टाफ से गाली–गलौज करने, टीसी के नाम पर अवैध वसूली करने तथा मध्याह्न भोजन करने वाले समूह से धमकाकर वसूली करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद विभागीय कार्रवाई की गई है।

Raipur। छात्र–छात्राओं और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले एवं वसूली करने वाले लिपिक को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। आरोपी लिपिक पर टीसी के नाम पर अवैध वसूली करने, मध्यान्ह भोजन कर्मियों को काम बंद कराने की धमकी देकर पैसे लेने का आरोप था। शिकायत की पुष्टि होने के बाद विभाग ने सख्त कदम उठाया है।

पूरा मामला रायपुर जिले के आरंग विकासखंड का है। यहां शासकीय उत्कृष्ट हिंदी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद में पदस्थ अशोक कुमार साहू (सहायक ग्रेड-2) के खिलाफ छात्र–छात्राओं व महिला स्टाफ से गाली–गलौज करने, टच के नाम पर अवैध वसूली करने और मध्याह्न भोजन करने वालों को धमकाकर पैसे मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने दो सदस्यीय जांच समिति गठित की।

जांच टीम में प्राचार्य राम बंडाल (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसदा, पलौद, विकासखंड आरंग) एवं दिलीप कुमार राहंगडाले (व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरंग) शामिल थे। जांच के दौरान तीनों शिकायतों की पुष्टि हुई।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर अशोक कुमार साहू सहायक ग्रेड-2 को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, उनका कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है। निलंबन अवधि के दौरान लिपिक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धरसींवा नियत किया गया है।

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