बैकुंठपुर (कोरिया)। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के नौगई गांव में मंगलवार रात करीब 11 बजे रेत विवाद और पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। हमलावरों ने एक फॉर्च्यूनर कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे कार सवार 4 में से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह भी शामिल हैं।
इस खौफनाक वारदात के बाद क्षेत्र में बढ़े तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है।
साजिश के तहत वारदात: पहले टिपर से मारी टक्कर, फिर लगाई आग
पुलिस जांच में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया:
दरवाजे किए जाम: हमलावरों ने पहले अपने टिपर (भारी वाहन) से फॉर्च्यूनर कार को कई बार जोरदार टक्कर मारी। इससे कार के दरवाजे पूरी तरह जाम हो गए और अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके।
जिंदा जलाया: दरवाजे जाम होने के बाद आरोपियों ने कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।
आईजी पहुंचे मौके पर: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी (IG) दीपक झा रात में ही दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।
4 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी
कोरिया पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी: अक्षत त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी।
विवाद की मुख्य वजह
बताया जा रहा है कि मंगलवार को ही दोनों पक्षों के बीच रेत को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत आरोपी पक्ष ने सोनहत थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद रात में मृतक पक्ष अपने समर्थकों के साथ तीन गाड़ियों में सवार होकर आरोपियों के घर पहुंचा। वहां विवाद और बढ़ गया। आरोपियों ने भारी वाहन (टिपर) से हमला कर दिया। इस दौरान एक गाड़ी मौके से भागने में सफल रही, जबकि दो गाड़ियां फंस गईं, जिनमें से फॉर्च्यूनर को आग के हवाले कर दिया गया।
इन इलाकों में धारा 163 लागू, छावनी में बदला क्षेत्र
प्रशासन को आशंका है कि इस हत्याकांड के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और शांति भंग हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से बैकुंठपुर के महलपारा, नौगई क्षेत्र और ग्राम कटगोड़ी स्थित मृतक भरत सिंह के क्रेशर प्लांट के 300 मीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं:
हथियारों पर रोक: प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडे या विस्फोटक सामग्री ले जाने पर पूरी तरह रोक है।
आयोजनों पर प्रतिबंध: किसी भी तरह के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा या सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
सोशल मीडिया और भड़काऊ बयानबाजी पर नज़र: क्षेत्र में भड़काऊ नारेबाजी, आपत्तिजनक पोस्टर, पंपलेट या सोशल सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त पाबंदी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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