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छत्तीसगढ़

अवैध शराब बेचने वाला तस्कर गिरफ्तार

रायपुर । पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

 

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इसी तारतम्य में दिनांक 31.01.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गांधी नगर स्थित एक मकान में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये मकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में एक उपस्थित था जिसने पूछताछ में अपना नाम रोहित सागर उर्फ छोटू निवासी कालीबाड़ी कोतवाली रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा मकान की तलाशी लेने पर मकान के कमरे में अलग – अलग कार्टून में अंग्रेजी शराब रखा होना पाया गया।

  पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना सरकण्डा का वार्षिक निरीक्षण

 

शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर रोहित सागर उर्फ छोटू द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी रोहित सागर उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 288 पौवा अंग्रेजी शराब एवं शराब बिक्री नगदी रकम जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 17/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

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