छत्तीसगढ़

मूक-बधिर से दुष्कर्म करने वाले मामा ससुर को उम्रकैद


कोरबा। रिश्ते को कलंकित करने वाले दुष्कर्मी मामा ससुर को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यह घटना 15 मई 2020 को लेमरू थाना अंतर्गत आमापानी के जंगल में सुबह लगभग 10 बजे अंजाम दी गई थी। पीडि़ता बडग़ांव के राशन दुकान गई थी तब आरोपी टैंगो कुजूर जो कि पीडि़ता का मामा ससुर है वह पीडि़ता को लामपहाड़ और बडग़ांव के बीच आमापानी के जंगल में जबरन ले जाकर हाथ-बांह को खींचकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीडि़ता मूक-बधिर होने के कारण किसी तरह से विरोध नहीं कर सकी। उसने घर लौटकर इशारे से पति को सारा घटनाक्रम बताया। लेमरू थाना में पति ने रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोपी टैंगो कुजूर के विरूद्ध धारा 376 (2) च, 354, 509 (क) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु पुलिस ने प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) पीठासीन अधिकारी श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को धारा 376 (2) च में आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड, 354 में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा 509 (क) में एक वर्ष सश्रम करावास तथा 1 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राम कुमार मौर्य ने पैरवी करते हुए आरोपी के विरूद्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया।

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