छत्तीसगढ़

गुमास्ता रिश्वतखोरी मामले में दो संविदा कर्मचारी बर्खास्त, निरीक्षक निलंबित

कोण्डागांव।  जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय में गुमास्ता लाइसेंस हेतु पंजीयन के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले सामने में जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए दो संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ श्रम उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ जिला श्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रम विभाग के संविदा कर्मचारी सिंधु नाथ मंडल और उमा शंकर साहू पर आरोप है, कि वे गुमास्ता पंजीयन के लिए आए आवेदकों से 5 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस मामले की शिकायत सीधे जिला कलेक्टर कोण्डागांव को प्राप्त हुई, जिसके बाद तुरंत जांच के आदेश दिए गए। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया।

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इसके साथ ही श्रम उप निरीक्षक को निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में जिला श्रम अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह है।

प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। यदि उनके जवाब से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो जिला श्रम अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है।

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इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। गुमास्ता पंजीयन से जुड़े अन्य आवेदकों को भी यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत है, तो वे सीधे उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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