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शराबी ने चंद रुपये की खातिर बेगुनाह की ले ली जान,अब जीवनभर खानी पड़ेगी जेल की हवा

 

शराब खरीदने के लिए दिए रुपये में से चंद रुपये की वापसी को लेकर उपजे विवाद ने एक बेगुनाह की जान ले ली। आरोपी की पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजाार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।

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बिलासपुर। शराब खरीदने के लिए दिए रुपये में से चंद रुपये की वापसी को लेकर उपजे विवाद ने एक बेगुनाह की जान ले ली। आरोपी की पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजाार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।

28 जून 2019 को वीरेन्द्र बंजारे, भाई हेमलाल की बाइक मांगकर अपने दोस्त के साथ शराब पीने रसौटा गया था। उसी जगह पर रसौटा निवासी विजय कुर्रे, डप्सा उर्फ रामकिशन एवं मेकरी निवासी संतोष लहरे भी शराब पीने पहुंचे थे। शराब दुकान के पास चखना दुकान में बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद वीरेन्द्र घर जा रहा था तभी उसे और उसके साथी को शराब लाने के लिए 200-200 रुपए दिए। दोनों ने दो पाव शराब लाकर दिया। शराब की बोतल लेने के बाद पैसे का हिसााब करने लगे और बचत पैसा ना देने की बात पर गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर दी। आरोपियों ने वीरेंद्र की बाइक व मोबाइल को छीन लिया। इसके बाद उसके ही बाइक पर उसे बैठाकर उसके गांव डोंगा कोहरौद लेकर जा रहे थे। गांव के पहले पुलिया के पास पहुंचे थे कि वीरेंद्र का भाई हेमलाल, मोहन लाल के साथ बाइक से गांव से आ रहा था। भाई को देखकर वहीं पर रुक गया। हेमलाल ने बाइक वापस मांगा तो आरोपियों ने वीरेंद्र और उसके भाई हेमलाल की पिटाई शुरू कर दी। वीरेन्द्र व मोहन किसी तरह जान बचाकर भागे। इसके बाद आरोपियों ने हेमलाल को रसौटा सरपंच के घर के पास छोड़ दिया और भाग निकले। जिसे 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान हेमलाल की 02 जुलाई 2019 को मृत्यु हो गई।

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0 कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

वीरेन्द्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 294, 506, 323, 302 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर के कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी डप्सा उर्फ रामकिशन (27) पिता भागवत सूर्यवंशी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक जांजगीर संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।

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